बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के संचालित वाहनों पर कसा शिकंजा, 217 वाहनों के किए चालान

बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के संचालित वाहनों पर कसा शिकंजा, 217 वाहनों के किए चालान
देहरादून- परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के निर्देशों पर देहरादून संभाग के अन्तर्गत देहरादून, ऋषिकेश, विकासनगर, रुड़की, हरिद्वार, टिहरी और उत्तरकाशी में बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के संचालित वाहनों के खिलाफ सघन चैकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान के दौरान वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट न लगे होने, फैन्सी/कलात्मक नम्बर प्लेट लगे होने, अनाधिकृत नम्बर प्लेट लगे वाहनों की सघन चैकिंग की गई।
चैकिंग अभियान में देहरादून में एआरटीओ, राजेन्द्र विराटिया, परिवहन कर अधिकारी एम०डी० पपनोई, श्वेता रौथाण, जितेंद्र बिष्ट व 02 बाईक स्क्वायड तैनात थे। विकासनगर में अनिल नेगी, मुकुल मरवाल, महावीर नेगी, परिवहन कर अधिकारी ने अभियान चलाया। ऋषिकेश में अनिल कुमार, परिवहन कर अधिकारी व बाइक स्क्वाड कार्यरत रहें। हरिद्वार में रश्मि पन्त, एआरटीओ, मनीषा शाह, टीटीओ, वरूणा सैनी, भारत भूषण, मुकेश भारती टीटीओ ने अभियान चलाया। रुड़की में कृष्ण चन्द्र पलाड़िया, प्रभारी एआरटीओ, नवीन तिवारी व संगीता धीमान, टीटीओ व बाईक स्क्वाड ने अभियान चलाया। टिहरी में सतेन्द्र राज, परिवहन कर अधिकारी और उत्तरकाशी में रत्नाकर सिंह एआरटीओ और आर०सी० गढ़वाली, परिवहन कर अधिकारी ने अभियान चलाया।
मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-39 के प्राविधानों के तहत बिना पंजीयन नम्बर प्लेट के किसी भी वाहन का मार्ग पर संचालन नहीं किया जा सकता है। सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाया जाना अनिवार्य है।
बिना रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट के संचालित वाहनों के द्वारा किसी दुर्घटना, अपराध में संलिप्त होने पर वाहन को ट्रेस करना कठिन होता है।
आरटीओ शैलेश तिवारी ने बताया कि वाहन में एचएसआरपी न लगे होने पर पूरे संभाग के अन्तर्गत आज चलाये गये अभियान में 217 वाहनों के चालान किए गये, जिसमें से देहरादून जनपद में 143 वाहनों के चालान किये गये। बताया कि वाहन में एचएसआरपी न लगाया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-192 के तहत दंडनीय अपराध है। प्रथम अपराध के लिए वाहन स्वामी को रू0 5000-00 जुर्माना व इसके बाद पकड़े जाने पर रू० 10000-00 जुर्माना होगा। इसके साथ आरटीओ ने बताया कि बिना हाई सिक्योरिटी पंजीयन नम्बर प्लेट वाहन चलाते पाये जाने पर दूसरी बार में वाहन को सीज किया जायेगा। यह अभियान कल भी जारी रहेगा।
आरटीओ शैलेश तिवारी द्वारा वाहन स्वामियों और चालकों से की अपील
बिना पंजीयन व बिना नम्बर प्लेट के वाहन का संचालन न करें।
वाहन में एच०एस०आर०पी० नम्बर प्लेट लगाकर ही संचालन करें। बिना एचएसआरपी वाहन न चलायें।
वाहन में कलात्मक / फैन्सी नंबर प्लेट न लगायें।
वाहन में एच०एस०आर०पी० लगाने के लिए https://bookmyhsrp.com पर नम्बर प्लेट बुक करवाकर अपने क्षेत्र के वाहन डीलर्स के यहां एच०एस०आर०पी० नम्बर प्लेट लगवा सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए नजदीकी परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में जाकर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।